हेल्पलाइन
टेलिफोनिक हेल्पलाइन
संकट में महिलाओं की मदद करने के लिए, दिल्ली महिला आयोग (डी.सी.डब्ल्यू) ने मार्च 2000 में फोन 'हेल्पलाइन' शुरू किया। फोन नंबर का विज्ञापन किया जाता है और संकटग्रस्त महिलाओं को सोमवार को सुबह 9.30 से 6.00 बजे के बीच टेलीफोन के माध्यम से परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शुक्रवार को।
प्रशिक्षित काउंसलर फोन पर सुनाई गई समस्याओं को सुनते हैं और जहां तक संभव हो उसकी शिकायत को हल करने के लिए शिकायतकर्ता की सलाह लेते हैं। जिन समस्याओं के लिए दूसरे पक्ष की काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से आयोग में पंजीकृत हों। ये डीसीडब्ल्यू सदस्यों द्वारा परिवार परामर्श इकाई सेल "सहयोगिनी" में भाग लेते हैं।
"हेल्पलाइन" प्रति दिन 20-25 कॉल में भाग लेती है। जिन क्षेत्रों में परामर्श प्रदान किया गया है और मामले दर्ज किए गए हैं उनमें शामिल हैं :
- वैवाहिक कलह
- पारिवारिक समायोजन की समस्या
- ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न
- पड़ोसियों या अन्य लोगों द्वारा उत्पीड़न
- बच्चों की निगरानी
- रखरखाव, तलाक और मरुस्थलीकरण
- बलात्कार
- शारीरिक शोषण
- भावनात्मक दुख
- कार्य स्थल पर उत्पीड़न
- कानूनी सलाह और निहितार्थ
- महिलाओं की अन्य विविध समस्याएं
- पुलिस से संबंधित उत्पीड़न
"हेल्पलाइन" नंबर है +91-11-23379181